पहले तय करें: आपको कौन-सा लाइसेंस चाहिए
FSSAI के तीन स्तर हैं, और 1 अप्रैल 2026 से ज़्यादातर मामलों में आपका सालाना टर्नओवर तय करता है कि कौन-सा चाहिए:
- FSSAI रजिस्ट्रेशन — टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक। सरकारी फ़ीस ₹100 सालाना (रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर के लिए शून्य)।
- स्टेट लाइसेंस — ₹1.5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक। ₹5,000 सालाना।
- सेंट्रल लाइसेंस — ₹50 करोड़ से ऊपर। ₹7,500 सालाना।
कुछ अपवाद हैं जो टर्नओवर से नहीं चलते: इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और न्यूट्रास्यूटिकल बनाने वाले — किसी भी टर्नओवर पर सेंट्रल। कैटरर को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता — कम से कम स्टेट लाइसेंस। 5-स्टार होटल सेंट्रल, 4-स्टार तक स्टेट। आटा, दाल, अनाज की मिलें ₹1.5 करोड़ के बाद हमेशा स्टेट, कभी सेंट्रल नहीं। दो या ज़्यादा राज्यों में काम है तो हेड-ऑफ़िस के लिए अलग सेंट्रल लाइसेंस।
तीन सवालों में अपना सही लाइसेंस जानने के लिए लाइसेंस फ़ाइंडर देखें।
FoSCoS पर ऑनलाइन आवेदन: स्टेप बाय स्टेप
FSSAI का आधिकारिक पोर्टल सिर्फ़ foscos.fssai.gov.in है। किसी दूसरी वेबसाइट को सरकारी फ़ीस न दें।
- अकाउंट बनाएँ — मोबाइल नंबर और ईमेल से FoSCoS पर साइन अप करें। यह लॉगिन आपके नाम पर हो — लाइसेंस आपका है।
- काइंड ऑफ़ बिज़नेस चुनें — जो काम आप सच में करते हैं वही चुनें (जैसे रेस्टोरेंट, मैन्युफ़ैक्चरर, रिटेलर)। एक से ज़्यादा काम हों तो सब चुनें।
- फ़ॉर्म भरें — रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ॉर्म A, लाइसेंस के लिए फ़ॉर्म B। पता वही हो जहाँ खाना बनता या रखा जाता है।
- दस्तावेज़ अपलोड करें — पूरी सूची दस्तावेज़ वाले पेज पर है।
- सरकारी फ़ीस भरें — ऑनलाइन, सीधे FSSAI को।
- क्वेरी का जवाब दें — अधिकारी कुछ पूछें तो पूरा जवाब और माँगा गया दस्तावेज़ ही लगाएँ। लाइसेंस के लिए निरीक्षण भी हो सकता है।
2026 के संशोधन में आवेदन पूरा होने पर तुरंत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है (रेगुलेशन 2.1.1(4))। इसलिए सबमिट करने से पहले सही श्रेणी चुनना और भी ज़रूरी है।
कितने का बनता है
सरकारी फ़ीस ऊपर दी गई है — ₹100, ₹5,000 या ₹7,500 सालाना, पूरे देश में एक जैसी। किसी शहर या राज्य के लिए अलग नहीं। विस्तार से: फूड लाइसेंस फ़ीस।
अगर आप चाहें कि हम पूरा काम करें, तो हमारी फ़ीस एक बार की है: रजिस्ट्रेशन ₹4,500, स्टेट लाइसेंस ₹12,500, सेंट्रल लाइसेंस ₹19,500 (GST अलग)। सरकारी फ़ीस आप सीधे FSSAI को भरते हैं — वह हमारे पास से नहीं गुज़रती।
अब रिन्यूअल नहीं होता — पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं
10 मार्च 2026 से FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन स्थायी हैं — रिन्यू नहीं करना पड़ता (रेगुलेशन 2.1.7)। लेकिन:
- सालाना फ़ीस न भरी तो लाइसेंस अपने-आप निलंबित माना जाता है — बिना नोटिस के।
- ज़रूरी रिटर्न (जैसे लाइसेंसधारी मैन्युफ़ैक्चरर और इम्पोर्टर का फ़ॉर्म D-1, 31 मई तक) न भरा तो भी यही होता है। देरी पर ₹100 रोज़।
आम गलतियाँ
- गलत काइंड ऑफ़ बिज़नेस — जैसे कैटरिंग करते हुए रजिस्ट्रेशन लेना। लाइसेंस असली दिखता है, पर आपके काम को कवर नहीं करता।
- एक लाइसेंस, कई जगह — हर प्रिमाइसेस (किचन, फ़ैक्ट्री, दुकान) का अलग आवेदन होता है।
- Zomato/Swiggy का लाइसेंस काफ़ी समझना — प्लेटफ़ॉर्म का अपना लाइसेंस है; आपको अपना नंबर चाहिए जो लिस्टिंग पर दिखे।
- लेबल पर नंबर और लोगो भूलना — पैक्ड फ़ूड पर FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर ज़रूरी है।